किच्छा में 2018 में दिनदहाड़े हुई थी समीर की हत्या
अदालत ने पुलिस को दो दोषियों की जल्द गिरफ्तारी के आदेश
रुद्रपुर। किच्छा में आठ साल पहले हुए प्रॉपर्टी डीलर समीर हत्याकांड में तृतीय अपर जिला जज मुकेश कुमार आर्य ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अदालत ने पुलिस को फरार तीन दोषियों की जल्द गिरफ्तारी करने का आदेश दिया है ताकि उनको सजा सुनाई जा सके।
तीन मई 2018 को प्रॉपर्टी डीलर समीर अहमद की आदित्य चौक पर बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस जांच में सामने आया था कि हत्याकांड का मास्टर माइंड रंदीप सिंह उर्फ राजा था जो मृतक का दोस्त था। पुलिस ने हत्याकांड में अंग्रेज सिंह उर्फ रिंकू,प्रसन्नजीत सिंह उर्फ सन्नी,गुरचरण सिंह उर्फ बंटी, जसविंदर सिंह और सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। राजा को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया था और किच्छा लाते समय रास्ते में वाहन पलटने के बाद राजा भाग गया था और अब तक नहीं मिला है।
सोमवार को सुनवाई करते हुए तृतीय अपर जिला जज मुकेश कुमार आर्य ने तीनों दोषियों औरअंग्रेज सिंह उर्फ रिंकू,प्रसन्नजीत सिंह उर्फ सन्नी,गुरचरण सिंह उर्फ बंटी को सजा सुनाई। अदालत ने पुलिस को जसविंदर सिंह,सुखदेव सिंह और रंदीप सिंह को जल्द गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का आदेश दिया है।
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राजा बना है पुलिस के लिए चुनौती
रुद्रपुर। समीर अहमद हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता रंदीप सिंह उर्फ राजा सात सालों से पुलिस को छका रहा है। पुलिस ने लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद मुख्य साजिशकर्ता रंदीप सिंह उर्फ राजा को मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ लिया था। यूपी के पिलखुआ के समीप वाहन पलटने के बाद राजा पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। इसके बाद से ही वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका।

