एक्सीडेंट क्लेम: इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा 2.44 लाख का अर्थदंड

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तृतीय अपर जिला न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

न्यूज एंड नॉक डेस्क, रुद्रपुर। तृतीय अपर जिला जज ने एक्सीडेंट क्लेम वाद की सुनवाई करते हुए यूनिसर्वल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी मुंबई को 2.44 लाख रुपये का हर्जाना दावा देने का आदेश दिया है। यह रकम सात फीसदी ब्याज दर से देनी होगी।

ग्राम मसीत, गदरपुर निवासी तौफीक अहमद ने अदालत में दायर याचिका में बताया था कि 15 अगस्त 2018 को वह गदरपुर के सकैनिया मोड़ पर दोस्त अनीश व अथर के साथ बातचीत कर रहा था। इसी बीच तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इसके बाद वह बरेली के भोजीपुरा स्थित राममूर्ति अस्पताल में 20 दिनों तक भर्ती रहा। उसके उपचार में साढ़े तीन लाख का खर्च भी आया था।। दोस्त अनीस अहमद की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।

इस वाद की सुनवाई तृतीय अपर जिला न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत में हुई। जहां दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 2.44 लाख रुपये सात फीसदी ब्याज दर के हिसाब से देने का आदेश दिया।

 

 

 

 


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