


कोर्ट के आदेश पर ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ मामला दर्ज
न्यूज एंड नॉक ब्यूरो, रुद्रपुर। ठगों ने इंस्टाग्राम पर विज्ञापन देकर युवकों को अपने जाल में फंसाया और फर्जी वीजा व टिकट थमाकर 6,20,000 रुपये हड़प लिए। पुलिस की ओर से सुनवाई न होने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के आदेश पर चंडीगढ़ स्थित ट्रैवल एजेंसी के संचालकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
फुलसुंगा, रुद्रपुर निवासी यामीन सैफी ने अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर ‘मैसर्स वर्ल्ड ट्रैवल एडवाइजर’ (M/s World Travel Advisor) का विज्ञापन देखा था। आरोपियों ने खुद को चंडीगढ़ की एक वैध कंसल्टेंसी बताया और विश्वास जीतने के लिए अपना ‘उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र’ भी भेजा।
उन्होंने 9 व्यक्तियों के रोजगार वीजा के लिए आरोपियों से संपर्क किया। 13 दिसंबर 2025 को हुए समझौते के तहत, उन्होंने कुल 6.20 लाख रुपये का भुगतान किया। इसमें से 4.70 लाख रुपये बैंक के माध्यम से और 1.50 लाख रुपये नकद दिए गए।
रुपये लेने के बाद आरोपियों ने यामीन को ऑफर लेटर, वीजा और फ्लाइट टिकट मुहैया कराए। जब यामीन ने संबंधित एयरलाइंस और कंपनियों से इनकी पुष्टि की, तो पता चला कि ये सभी दस्तावेज पूरी तरह फर्जी थे। ठगी का अहसास होने पर जब पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपियों ने न केवल पैसे देने से मना कर दिया, बल्कि शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।
पीड़ित ने पहले थाना ट्रांजिट कैंप और एसएसपी कार्यालय में शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब भारतीय न्याय संहिता (BNSS) की धारा 175(3) के तहत कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने संस्था के संचालकों अनिशा, कुलदीप वोहरा, ईशान और अनामिका शर्मा, निवासी सेक्टर-34ए, चंडीगढ़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

