छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास 

Share News

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अश्वनी गौड़ की अदालत ने सुनाया फैसला

न्यूज एंड नॉक ब्यूरो, रुद्रपुरपंतनगर में घर में घुसकर छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अश्वनी गौड़ ने 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

जानकारी के अनुसार आठ मार्च 2023 की रात पंतनगर थाना क्षेत्र में एक किशोरी अपने दो छोटे भाइयों के साथ घर पर अकेली थी। आरोप है कि पंतनगर निवासी भुलाई उर्फ भोलई यादव रात में दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसा। उसने लाइट बंद की और छात्रा से दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर उसके भाइयों ने हस्तक्षेप किया तो आरोपी मौके से फरार हो गया गया था। मामला परिजनों तक नहीं पहुंच पाया।  30 मार्च 2023 को परिवार के सदस्य गांव गए हुए थे। आरोप है कि आरोपी फिर से बहाना बनाकर घर में दाखिल हुआ और मौका पाकर फिर से छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और शोर शराबा होने पर फरार हो गया। इसके बाद घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। पिता की तहरीर पर थाना पंतनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया गया। विवेचना पूरी होने पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अश्वनी गौड़ की अदालत में चला था।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी भुलाई उर्फ भोलई यादव को अदालत में 10 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।


Share News

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *