चरस तस्करी के दोषी को 12 साल की सजा

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अदालत ने लगाया 1.10 लाख रुपये का जुर्माना

न्यूज एंड नॉक ब्यूरो, रुद्रपुर। खटीमा में परचून की दुकान में चरस बेचते पकड़े गए दोषी को अदालत ने 12 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1.10 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने बताया कि 28 फरवरी 2015 को खटीमा कोतवाली की टीम गश्त करते हुए पहेनिया चौराहा की तरफ जा रही थी। टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम रतनपुरा में परचून की दुकान पर छापा मारा। टीम ने दुकानदार ग्राम रतनपुर जसारी, खटीमा निवासी आनंद सिंह राणा को पकड़ा। पुलिस ने उसके कब्जे से एक किलो सौ ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था और उसे जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत में हुई थी। इस दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आनंद पर दोष सिद्ध हो गया। अदालत ने आनंद को 12 साल की कारावास और 1.10 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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