रुद्रपुर में चेक बाउंस में दोषी को एक साल का कठोर कारावास 

अदालत ने लगाया 17.50 लाख का जुर्माना

न्यूज एंड नॉक ब्यूरो, रुद्रपुरद्वितीय अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने चेक बाउंस के दोषी को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 17.50 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। 

अधिवक्ता शिव कुंवर सिंह ने बताया कि शारदा इन्कलेव निवासी हरवीर सिंह खाड़ा ने बताया कि अक्तूबर 2015 को उसकी मुलाकात हरीश चंद्र सिंह निवासी जसोला विहार, नई दिल्ली से हुई थी। हरीश ने उसे बताया था कि उसका भाई कंजागिस्तान में है और वह चाइना किट का कारोबार करता है। यदि दोनों मिलकर कारोबार करें तो मुनाफा होगा। अभियुक्त ने उसे एक लाख रुपये प्रतिमाह वेतन, प्रतिदिन पांच लीटर पेट्रोल देने का समझौता नामा बनवाया था। उसने अभियुक्त का कारोबार बढ़ाया था। बाद में उसे पता चला कि अभियुक्त ने तेज इंजीनियरिंग डिवीजन की आड़ में दूसरी फर्म बनाई थी। इसमें हरवीर पार्टनर दर्शाया गया।

इसके बाद तरह- तरह का बहाना बनाकर अभियुक्त ने उससे पांच लाख रुपये उधार लिए थे। अभियुक्त के पास उसका समझौता नाम के अनुसार 18.78 लाख रुपये इकठ्ठा हो चुका था। जब उसने रकम मांगी तो अभियुक्त ने उसे एक चेक दिया। उसने बैंक में चेक लगाया तो वह बाउंस हो गया। काफी प्रयास के बाद भी जब आरोपी ने रकम नहीं दी तो उसने अदालत में वाद दायर किया। 

द्वितीय अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन इंदु शर्मा की अदालत में हुई थी। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर हरीश पर दोष सिद्ध हो गया। अदालत ने हरीश चंद्र सिंह को एक वर्ष का कठोर कारावास और 17.50 लाख रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement