
ट्रक की टक्कर में हुई थी मौत, इंटरव्यू देने जा रहा था मृतक
न्यूज एंड नॉक ब्यूरो, रूद्रपुर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह 2020 में सड़क हादसे का शिकार हुए 21 वर्षीय युवक आकाश के माता-पिता को 16.5 लाख रुपये का हर्जाना दे। अदालत ने इस राशि पर 7% साधारण वार्षिक ब्याज देने का भी निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हिदायत अली ने बताया कि थाना ट्रांजिट कैंप के रहने वाले दंपत्ति शीला देवी व रामभरोसे ने सड़क हादसा बीमा की याचिका दायर की थी। बताया था कि दंपत्ति का 21 वर्षीय बेटा आकाश एक इंस्टीट्यूट में 50 रुपये प्रतिमाह की सैलरी पर नौकरी करता था और जीविका का एकमात्र जरिया था। 15 अक्टूबर 2020 को आकाश अपनी बाइक से सिडकुल पंतनगर एक बड़ी कंपनी में साक्षात्कार देने जा रहा था कि अडखेडा भगंदर रोड के समीप तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक यूके 04 सीए 3412 ने टक्कर मार दी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। 18 अक्टूबर को उपचार के दौरान बेटे की मौत हो गई। जिसके उपचार में लाखों रुपये भी बर्बाद हुआ। याचिकाकर्ता ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी सहित तीन के खिलाफ याचिका की और सड़क हादसा बीमा का दावा पेश किया।
पारिवारिक स्थिति: आकाश अपने माता-पिता (शीला देवी और रामभरोसे) का इकलौता बेटा और घर का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। वह एक संस्थान में ₹11,550 (औसत सैलरी) पर कार्यरत था।
अदालत का फैसला: न्यायाधीश मीना देऊपा ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हिदायत अली और बीमा कंपनी की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय सुनाया। अदालत ने माना कि परिवार ने न केवल अपना बेटा खोया बल्कि उनकी जीविका का सहारा भी छिन गया।


