


एक छोटीसी चूक और भरना पड़ेगा जुर्माना
न्यूज एंड नॉक संवाददाता
नैनीताल। अगर आप इस वीकेंड या आने वाले दिनों में सरोवर नगरी नैनीताल घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 अगस्त से नैनीताल की प्रसिद्ध माल रोड पर एक छोटी सी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय निवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है, जिसके उल्लंघन पर सीधे 1000 रूपये का चालान कटेगा।
नैनीताल में लगातार बढ़ रहे शोर-शराबे और ध्वनि प्रदूषण से झील किनारे टहलने वाले पर्यटकों का सुकून छीन रहा था। इसी को देखते हुए प्रशासन ने 1 अगस्त से पूरी माल रोड को नो-हॉर्न ज़ोन घोषित कर दिया है। यानी अब माल रोड पर गाड़ियों का हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि माल रोड पर वाहनों के बेतहाशा हॉर्न बजाने से पैदल चलने वाले पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को खत्म करने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
बताया कि पर्यटकों और बाहर से आने वाले चालकों को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया गया है। माल रोड और प्रवेश द्वारों पर जगह-जगह चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं और लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। शुरुआती कुछ दिनों तक पुलिस और प्रशासन केवल वाहन चालकों को जागरूक करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। जागरूकता अवधि के बाद भी यदि कोई बार-बार हॉर्न बजाता हुआ पाया गया, तो उस पर 1000 रूपये की पेनल्टी लगाई जाएगी।
कुमाऊं आयुक्त ने माल रोड में प्रवेश करने वाले सभी वाहन चालकों से विशेष अपील की है कि वे शांति बनाए रखने में सहयोग करें ताकि झील किनारे टहलने का आनंद हर कोई सुकून से ले सके।

