रुद्रपुर महापौर ने दी नियम उल्लंघन पर जुर्माना और दुकान सील की चेतावनी
रूद्रपुर। नये साल से शहर में मांस-मछली की बिक्री को लेकर नगर निगम सख्त रुख अपनाने जा रहा है। नए साल के पहले महीने यानि जनवरी से प्रत्येक मंगलवार को शहर में मीट और मछली की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। महापौर विकास शर्मा ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ-साथ दुकान सील करने जैसी कठोर कार्रवाई भी की जाएगी।
मंगलवार को महापौर ने नगर निगम में मांस विक्रेताओं की बैठक की। महापौर ने साफ शब्दों में कहा कि शहर में अब मंगलवार को मीट और मछली की दुकानें बंद रहेंगी। इस पर मांस विक्रेताओं ने क्रिसमस और थर्टी फर्स्ट को देखते हुए दिसंबर तक इस निर्णय को स्थगित रखने का अनुरोध किया। महापौर ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए दिसंबर तक मंगलवार को दुकानें खुली रखने की अस्थायी अनुमति दे दी। उन्होंने दो टूक कहा कि जनवरी 2026 से मंगलवार को शहर में कहीं भी मीट की दुकान नहीं खुलेगी।
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किसी पवित्र स्थल के आसपास नहीं खुलेगी मांस की दुकान
महापौर ने बताया कि प्रत्येक दुकानदार के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। किसी भी मंदिर या पवित्र स्थल के आस-पास मांस की दुकान नहीं खोली जाएगी। जानवरों का वध दुकानों पर नहीं बल्कि अधिकृत स्लॉटर हाउस में ही होगा।
मांस के सुरक्षित भंडारण के लिए दुकानों में फ्रीजर की व्यवस्था अनिवार्य होगी और खुले में मांस रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नगर निगम का उद्देश्य शहर में स्वच्छता बनाए रखना, जनस्वास्थ्य की रक्षा करना और धार्मिक भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित करना है।


