दंपती की मौत पर बीमा कंपनी को 71.39 लाख हर्जाने का आदेश

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने सुनाया फैसला

न्यूज एंड नॉक संवाददाता, रुद्रपुर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने सड़क हादसे में दंपती की मौत के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को 71.39 लाख रुपये का सड़क हादसा दावा (मुआवजा) देने का आदेश दिया है। अदालत ने यह निर्णय दोनों पक्षों की लंबी बहस और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद लिया।

दरअसल, 28 मार्च 2022 की सुबह करीब 10 बजे न्यू जवाहर नगर, नगला (पंतनगर) निवासी अमित सक्सेना अपनी पत्नी दीप्ति और बच्चों सार्थक व जान्हवी के साथ कार से बरेली अपनी रिश्तेदारी में जा रहे थे। किच्छा-पंतनगर रोड पर गोकुल नगर के समीप विपरीत दिशा से आ रही नैनीताल नंबर की एक तेज रफ्तार कार ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी थी। इस भीषण हादसे में अमित सक्सेना की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी दीप्ति ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। हादसे में दोनों बच्चे घायल हुए थे और उनके सिर से माता-पिता का साया उठ गया था।

मृतक के भाई रूपम सक्सेना ने जून 2022 में नाबालिग बच्चों सार्थक और जान्हवी के संरक्षक के रूप में अदालत में चार अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। इनमें दो याचिकाएं कार चालक की लापरवाही से दंपत्ति की मौत और दो याचिकाएं घायल बच्चों के मुआवजे के संबंध में थीं।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य ने मामले की गंभीरता और बच्चों के भविष्य को देखते हुए विपक्षी बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह चारों याचिकाओं के निस्तारण के तौर पर 71.39 लाख रुपये का हर्जाना अदा करे।

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