नैनीताल जनपद में पहली बार हुई संपत्ति जफ़्त की कार्यवाही, नशे का कारोबार कर जोड़ी कार जफ़्त 

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हल्द्वानी ब्यूरो _ नैनीताल पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अब उनकी अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। नैनीताल पुलिस ने पहली बार हल्द्वानी में एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी से जुड़ी संपत्तियों की जांच के बाद एक कार को अवैध संपत्ति मानते हुए जब्त करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिससे तस्करों में हड़कंप है।

नैनीताल पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और सख्त करते हुए अब उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर हल्द्वानी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। यह मामला थाना हल्द्वानी में पंजीकृत मु0अ0सं0 359/2025, धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोपी नारायण दत्त परगाई निवासी मुक्तेश्वर के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया था। इस मामले की विवेचना उपनिरीक्षक भुवन सिंह राणा द्वारा की गई और जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। विवेचना के दौरान पुलिस ने वित्तीय जांच भी की, जिसमें आरोपी के पुत्र सुरेश परगाई के नाम पर तीन वाहन सामने आए। इनमें एक मारुति सुजुकी अर्टिगा कार और दो मोटरसाइकिल शामिल हैं। जांच में पाया गया कि इन वाहनों को खरीदने के लिए कोई वैध आय का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी आधार पर पुलिस ने इन संपत्तियों को अवैध रूप से अर्जित मानते हुए सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली को फ्रीजिंग ऑर्डर भेजा। 24 मार्च 2026 को जारी आदेश में अर्टिगा कार को एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 68-B(g) के तहत अवैध संपत्ति घोषित करते हुए धारा 68-F(1) के अंतर्गत जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

सीओ अमित कुमार सैनी ने बताया कि जनपद में यह पहली कार्यवाही की गई है उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए अब तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ने पर फोकस किया जा रहा है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ताकि नशे के कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके।


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