


– कोतवाली ट्रांजिट कैंप में दर्ज हुआ था मुकदमा
– प्रथम अपर सिविल सीनियर जज ने सुनाया फैसला
न्यूज एंड नॉक संवाददाता
रुद्रपुर। वर्ष 2018 में सड़क हादसे में हुई युवक की मौत के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रथम अपर सिविल सीनियर न्यायाधीश हेमंत सिंह की अदालत ने बाइक सवार मुख्य दोषी को एक साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, सीतापुर निवासी सोहन लाल ने कोतवाली ट्रांजिट कैंप में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि 2 मार्च 2018 को होली के त्यौहार के दिन दोपहर उनका बेटा सुधीर अपने दोस्त के साथ गंगापुर रोड स्थित कौशल्या कॉलोनी मार्ग पर पैदल जा रहा था। इसी दौरान एक बिना नंबर प्लेट की तेज रफ्तार बाइक ने उनके बेटे को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सुधीर को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिकायतकर्ता का आरोप था कि हादसे के समय बाइक पर तीन युवक सवार थे और वाहन की गति अत्यधिक तेज थी।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष कुल सात गवाह पेश किए गए। प्रथम अपर सिविल सीनियर जज हेमंत सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी देवरिया (यूपी) निवासी सोनू यादव को दोषी ठहराते हुए एक साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

