जांच में सामने आया कि मृतक शुभम टम्टा मूल रूप से अल्मोड़ा का निवासी था और हल्द्वानी के डहरिया क्षेत्र में रह रहा था। उसके माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका है। पुलिस के अनुसार वह नशे का आदी था और पूर्व में नशा मुक्ति केंद्र में भी काम कर चुका था। वहीं मृतका लक्ष्मी नैनीताल जनपद की रहने वाली थी और हल्द्वानी में किराये पर रहकर बीएससी द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। वह एक मेडिकल स्टोर में नौकरी भी करती थी। पुलिस जांच में सामने आया कि शुभम और लक्ष्मी अक्सर साथ रहते थे। घटना की रात भी दोनों अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने की योजना बनाकर गल्ला मंडी पहुंचे थे। देर रात सभी ने नशा किया। इसी दौरान पुरानी कहासुनी को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया।
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शुभम टम्टा, गौरव नेगी उर्फ अक्कू, सौरभ भट्ट उर्फ भटिया, दीपू शर्मा उर्फ ध्रुव और दीपेश लटवाल उर्फ राज ने मिलकर शराब पी। नशे के दौरान गालीगलौज और हाथापाई हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि तीन आरोपियों ने मिलकर पहले शुभम को बेरहमी से पीटा और फिर पत्थर से उसका सिर कुचल दिया।
इसके बाद घटना का राज खुलने के डर से युवती लक्ष्मी को भी पत्थरों से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से खून से सने कपड़े भी बरामद किए गए हैं। पुलिस आरोपियों को कल कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई करेगी।
1. गौरव नेगी उर्फ अक्कू ठाकुर पुत्र स्व0 उमेश सिंह निवासी वसुंधरा कॉलोनी बरेली रोड धानमिल हल्द्वानी उम्र 25 वर्ष
2. सौरभ भट्ट उर्फ भटिया पुत्र विनोद चन्द्र भट्ट निवासी तीनपानी खन्ना फार्म डी क्लास बरेली रोड हल्द्वानी उम्र 20 वर्ष
3. दीपू शर्मा उर्फ ध्रुव पुत्र स्व0 नन्हू लाल शर्मा निवासी वसुंधरा कॉलोनी बरेली रोड धानमिल हल्द्वानी उम्र 20 वर्ष
4. दीपेश लटवाल उर्फ राज पुत्र बहादुर सिंह लटवाल निवासी उत्तरांचल विहार बड़ी मुखानी पीलीकोठी हल्द्वानी उम्र 25 वर्ष,
बरामदगी- हत्या में प्रयुक्त पत्थर, मोबाईल फोन, गौरव तथा दीपू शर्मा के खून से सने हुए कपड़े।
आपराधिक इतिहास- गौरव नेगी उर्फ अक्कु ठाकुर पुत्र स्व० उमेश सिंह नि० वसुन्धरा कालोनी धान मिल टीपीनगर हल्द्वानी एक आदतन अपराधी है जिसके विरूद्ध कोतवाली हल्द्वानी में पूर्व में 11 अभियोग दर्ज है।
1-Fir No 229/20 धारा 323/504/506 भादवि
2-Fir No 131/21 धारा 147/148/149/307/504 भादवि
3-Fir No 668/21 धारा 323/504/506 भादवि
4-Fir No 67/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
5-Fir No 85/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट
6-Fir No 277/22 धारा 324/506 भादवि
7-Fir No 325/22 धारा 332/353/341/504/506 भादवि
8-Fir No 128/23 धारा 147/148/149/307/34/364/511/323/504/506/427 भादवि
9-Fir No 165/25 धारा 318 (3)/338/336 (3)/340(2)/3(5) बीएनएस
10-Fir No 271/25 धारा 78/352/351(2) (3) बीएनएस
11-Fir No 371/25 धारा 115 (2)/352/351(2) (3) बीएनएस
अभियुक्त दीपेश लटवाल के विरूद्ध थाना मुखानी में 03 अभियोग दर्ज है।
1- Fir No 173/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट
2- Fir No 219/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट
3- Fir No 130/23 धारा 452/506 भादवि ।