बीमा कम्पनी को पांच लाख की क्षतिपूर्ति देने का आदेश

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स्थायी लोक अदालत ने सुनाया फैसला

न्यूज एंड नॉक ब्यूरो, रुद्रपुर। स्थायी लोक अदालत ने आईसीआईसीआई लोमबार्ड कम्पनी को कार की क्षतिपूर्ति का पांच लाख का भुगतान कार मालिक को करने का आदेश दिया है। कंपनी की ओर से भुगतान नहीं करने पर कार मालिक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष बृजेन्द्र सिंह ने बताया कि दर्शन सिंह निवासी रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर ने स्थायी लोक अदालत में आईसीआईसीआई लोमबार्ड के विरूद्ध  एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। जिसमें वादी ने बताया था कि  उसकी कार को 20 दिसम्बर, 2023 को वादी का भतीजा विरेन्द्र, अजीत एवं रविन्द्र के साथ रूद्रपुर से किच्छा बाजार के लिए जा रहे थे। दोपहर वे मुमताज गेट, शिमला पिस्तौर के पास पहुंचे तो उनकी कार का बाया टायर फट गया। टायर फटने से कार अनयंत्रित होकर डिवाईडर के दूसरी तरफ चली गयी और सामने से आ रहे ट्रक से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गयी। यह एक इत्तेफाकिया घटना थी। इसकी सूचना वादी ने तत्काल विपक्षी बीमा कंपनी के कस्टमर केयर नम्बर पर दे दी गयी थी। उनके निर्देशानुसार प्रार्थी द्वारा क्षतिग्रस्त कार को क्रेन की मदद से विपक्षी द्वारा बताये गये संबंधित के प्रतिष्ठान में दिखाया था और कार को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त बताया गया था। कार क्लेम फार्म भरकर बीमा कंपनी को भेज दिया गया था। बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोमबार्ड ने ड्राईवर के पास वैध लाईसेंस ना होना व ड्राईवर प्रतिस्थापित करने की बात कहकर क्लेम देने से मना कर दिया गया।

वाद की सुनवाई स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह व सदस्य अब्दुल नसीम एवं सदस्या अर्चना पीयूष पंत की पीठ ने बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोमबार्ड को कार की क्षतिपूर्ति के रूप में 05 लाख रूपये (पांच लाख रूपये) देने का आदेश सुनाया है।


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