रुद्रपुर में 5 साल की पोती से दरिंदगी करने वाले कलयुगी दादा को 20 साल की सजा

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अदालत ने दोषी पर लगाया एक लाख रूपये का जुर्माना

न्यूज एंड नॉक ब्यूरो, रुद्रपुरअपर सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) संगीता आर्य की अदालत ने एक जघन्य अपराध में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने अपनी ही 5 साल की पोती के साथ दरिंदगी के प्रयास में दोषी पाए गए व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, घटना 8 अप्रैल 2023 की है। आरोपी, पीड़िता की मां का ममेरा ससुर (रिश्ते में दादा) लगता है। वह किच्छा थाना क्षेत्र में रह रहा था। उसने पीड़िता को अकेला पाकर बहला-फुसलाकर घर से 500 मीटर दूर जंगल में ले जाकर हैवानियत का प्रयास किया।

पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं के मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) की अदालत में हुई थी। सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी पर दोष सिद्ध हो गया।

अदालत ने दोषी को IPC की धारा 363, 376(AB) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल की सजा के साथ 1 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

अदालत की टिप्पणी: न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि यह अपराध न केवल जघन्य है, बल्कि समाज के भरोसे और पारिवारिक मर्यादाओं पर भी एक गहरा आघात है। समय रहते परिजनों के पहुंचने से मासूम की जान बच सकी।


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