रुद्रपुर में चेक बाउंस के दोषी को 3 महीने की सजा

Share News

न्यायिक मजिस्ट्रेट रिजवान अंसारी की अदालत ने सुनाया फैसला, 6 लाख का लगाया अर्थदंड

न्यूज एंड नॉक ब्यूरो, रुद्रपुर। सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट रिजवान अंसारी की अदालत ने अभियुक्त दीदार सिंह को चेक बाउंस का दोषी करार देते हुए 3 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 6,05,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 6 लाख रुपये परिवादी को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे।

 ग्राम मलसी, दरउ निवासी परमजीत सिंह से अभियुक्त दीदार सिंह और उसके पुत्र निवासी बिशनपुरी, बिलासपुर ने परमजीत और उसकी बहन को विदेश भेजने के नाम पर 31.34 लाख रुपये लिए थे। काम न होने पर हुए समझौते के तहत अभियुक्त ने चेक जारी किए थे। जब 6 लाख का चेक बैंक में ‘Payment Stopped’ की टिप्पणी के साथ बाउंस हुआ तो मामला कोर्ट पहुँचा।

अदालत ने सुनवाई के दौरान धारा 139 एन.आई. एक्ट के तहत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त की दलीलों को खारिज करते हुए उसे दंडित किया। जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।


Share News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *