


कोर्ट ने सुनाया फैसला, वर्ष 2022 में हुआ था जघन्य हत्याकांड
न्यूज एंड नॉक ब्यूरो
रुद्रपुर। खटीमा में वर्ष 2022 में हुए बहुचर्चित कुलदीप सिंह हत्याकांड में अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आरके श्रीवास्तव की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद मुख्य आरोपी बलजीत सिंह उर्फ सोनू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एडीजीसी दीपक कुमार अरोड़ा ने बताया कि सात मार्च 2022 को ग्राम फुलैया, खटीमा निवासी निर्मल सिंह का बेटा कुलदीप सिंह ट्रैक्टर-ट्राली लेकर खेत पर गन्ना भरने गया था।इसी दौरान वहां पहले से घात लगाए बैठे ग्राम गोगी नानकमत्ता निवासी हरविंदर सिंह, उसका नौकर नंथू लाल और बलजीत सिंह उर्फ सोनू ने कुलदीप पर हमला कर दिया। आरोपियों ने कुलदीप को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। जान बचाने के लिए भाग रहे कुलदीप पर बलजीत सिंह ने तमंचे से ताबड़तोड़ कई राउंड फायर किए। गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल कुलदीप ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था।
इस हत्याकांड की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में चली थी। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी अदालत के सामने 13 मजबूत गवाह पेश किए। गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने बलजीत सिंह उर्फ सोनू को हत्या का दोषी पाया। इसके बाद कोर्ट ने उसे सजा सुनाई।

