


अदालत ने सुनाया फैसला, 10 हजार का लगाया अर्थदंड
न्यूज एंड नॉक ब्यूरो, रुद्रपुर। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में युवक लाए हुए जानलेवा हमले के दोषी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार मिश्र ने 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये अर्थदंड है।
जानकारी के अनुसार 18 जुलाई 2022 को ट्रांजिट कैंप निवासी तिलक मंडल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उनका पुत्र राजू मंडल रात के समय गर्मी की वजह से सड़क किनारे टहल रहा था। इसी दौरान मुखर्जीनगर निवासी अभियुक्त हरिदास राय वहां पहुंचा और राजू के साथ गाली-गलौज करने लगा। जब राजू ने विरोध किया, तो अभियुक्त ने जान से मारने की नीयत से उस पर तेज धारदार चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में राजू के गले और चेहरे पर गंभीर चोटें आई थीं।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस मुकदमे की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई थी।अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 08 गवाह और साक्ष्य पेश किए गए। इस आधार पर अदालत ने हरिदास राय को दोषी पाया। मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषी हरिदास को सजा मुकर्रर की।

