


– बागवाला कांड: एसीजीएम कोर्ट ने सुनाई सजा, 80 हजार का जुर्माना
– केले का पेड़ काटने के विवाद में फावड़े और धारदार हथियारों से किया था हमला
न्यूज एंड नॉक ब्यूरो
रुद्रपुर। बागवाला की रहने वाली एक महिला और उसके परिवार पर 12 साल पहले हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों को सुनने के बाद आठ अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल के कठोर कारावास और कुल 80 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कोतवाली ने दर्ज मुकदमे में पीड़िता किस्मती देवी निवासी बागवाला ने बताया कि 29 मार्च 2012 की सुबह करीब आठ बजे उसके पड़ोसी शेर सिंह ने उसके आंगन में लगा केले का पेड़ काट दिया था। जब उसकी बेटी रीना ने इस पर आपत्ति जताई, तो आरोपी ने अभद्र व्यवहार किया और चला गया।
कुछ ही देर बाद आरोपी शेर सिंह अपने साथियों—कमलेश कौर, अमरजीत सिंह, रविंद्र सिंह, सूर्य नारायण, विश्वनाथ सिंह, अंगिरा देवी और भागीरथ निवासी बागवाला के साथ धारदार हथियार और डंडे लेकर पहुंचा और परिवार पर हमला बोल दिया। इस दौरान शेर सिंह ने पीड़िता के सिर पर फावड़े से वार कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गई। बेटी रीना जब बचाने आई, तो अन्य आरोपियों ने डंडों से हमला कर उसे भी घायल कर दिया। आरोपियों ने पीड़िता की सोने की चेन भी छीन ली और घर का सामान क्षतिग्रस्त कर दिया।
गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद मामला अदालत पहुंचा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने सुनवाई के दौरान कुछ धाराओं में अभियुक्तों को राहत दी, लेकिन हमले का दोषी पाते हुए सभी आठ नामजद अभियुक्तों को दो-दो साल के कठोर कारावास और 80 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया।

